Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 : Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया है। deen dayal antyodaya yojana का मकसद है, गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को दुर्घटना या मृत्यु जैसी मुश्किल घड़ी में आर्थिक सहारा देना है। ताकि वह सभी परिवार मुश्किल घड़ी में भी अपना साहस बनाए रखें। अगर किसी गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह दिव्यांग (विकलांग) हो जाए, तो सरकार की तरफ से Dayalu Yojana Haryana apply Online के अंतर्गत उन्हें 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है। ये सहायता परिवार के भविष्य की सुरक्षा और आजीविका में मदद के लिए दी जाती है।
मैं Deen dayal upadhyay yojana में आप सभी को बताने वाले हैं। कि दीन दयाल उपाध्याय योजना Apply का लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए संपूर्ण जानकारी हम आपका विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना क्या है?, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के फायदे क्या है?, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया क्या है?, इन सभी जानकारी को अभी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख में अंत तक बन रहे –
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 @dapsy.finhry.gov.in – Overview
योजना का नाम |
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025
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योजना का शुरुआत | Haryana सरकार |
योजना के लाभार्थी | सभी नागरिक |
योजना का लाभ | 1 लाख से 5 लाख रुपए का सहायता |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dapsy.finhry.gov.in |
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Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 (दीन दयाल अंत्योदय योजना क्या है?)
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 (Pandit Deendayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – Haryana) हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसे अब 2025 में भी जारी रखा गया है। Pandit dindayal Yojana Online Form Last Date का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उस समय सहायता देना है जब उनके परिवार का कोई सदस्य मृत्यु का शिकार हो जाए या उसे स्थायी विकलांगता हो जाए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी की आयु के अनुसार तय की जाती है। 6 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख की सहायता दी जाती है। 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक की आयु वालों के लिए यह सहायता राशि ₹2 लाख निर्धारित है। 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक के लाभार्थियों को ₹3 लाख की आर्थिक मदद मिलती है। 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक की आयु वालों के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक की सहायता दी जाती है। जबकि 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए ₹3 लाख की राशि निर्धारित की गई है।
What are the benefits of Deen Dayal Antyodaya Yojana? (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के फायदे क्या है?)
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 के कई फायदे आवेदक लाभार्थी को प्रदान किए जाते हैं, जो कि नीचे की तरफ दिए गए, कुछ इस प्रकार से हैं –
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इस योजना के तहत गरीब परिवारों को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलती है, जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है।
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जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और जो अंत्योदय या BPL परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलता है।
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आवेदन करने के लिए व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं — केवल Dayalu Portal पर परिवार पहचान पत्र (PPP ID) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
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यह योजना ऐसे समय में परिवार को सहारा देती है जब जीवन में अचानक कोई संकट आ जाए — जैसे दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता। इससे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है।
Deendayal Antyodaya Yojana 2025 Eligibility (दीन दयाल अंत्योदय योजना के लिए कौन पात्र है?)
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 का फायदा लेने के लिए आवेदक लाभार्थी के पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, जो कि नीचे की तरफ दिए गए, कुछ इस प्रकार से हैं –
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार अंत्योदय या पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में शामिल होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में, घटना के 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- लाभार्थियों का चयन परिवार पहचान पत्र (PPP ID) के माध्यम से किया जाएगा।
- योजना का लाभ 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच आने वाले व्यक्तियों को मिलेगा।
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से Dayalu Portal पर किया जा सकता है।
What documents are required for Deen Dayal Yojana? (पंडित दीनदयाल स्वयं योजना के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?)
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 जो भी लाभार्थी दीनदयाल उपाध्यक्ष अंत्योदय योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP – Parivar Pehchan Patra)
- मृत्यु की स्थिति में – मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता की स्थिति में – अधिकृत दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- मृत्यु की स्थिति में – परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 Online Apply (दीन दयाल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?)
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 अगर आप दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए, स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ –
- https://dapsy.finhry.gov.in
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा –

- होम पेज पर दिए गए “Apply Scheme” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, एक नया पेज खुलेगा –

- जहाँ आपको अपनी Family ID (परिवार पहचान पत्र नंबर) भरनी होगी।
- अब “GET OTP” बटन पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करें।
- OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- फिर, मांगे गए दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें (जैसे: आधार कार्ड, बैंक विवरण, मृत्यु प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)।
- अंत में, “Submit” बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
इस तरह से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा करके लाभ को ले सकते हैं।
Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025 Helpline Number
Contact Address
Phone
0172-2996024
Location
Bays No. 21-28, Yojana Bhawan, Room No. 218, 2nd Floor, Block B, Sector-4, Panchkula – 134112
E-mail
dayaluhelpline[at]gmail[dot]com
Important Direct Links (महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक)
Apply Online Link | Apply Now |
Official Website | dapsy.finhry.gov.in |
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FAQs:
Q1. यह योजना किसके लिए है?
यह योजना हरियाणा के 5 से 60 वर्ष आयु वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है।
Q2. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
₹1 लाख से ₹5 लाख तक की सहायता, व्यक्ति की उम्र और स्थिति (मृत्यु/दिव्यांगता) पर निर्भर करती है।
Q3. आवेदन कहाँ करें?
https://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
Q4. आवेदन करने की समय-सीमा क्या है?
मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति से 3 महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
Q5. किन दस्तावेज़ों की जरूरत है?
आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक डिटेल्स, मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।
Q6. योजना की राशि कैसे मिलेगी?
लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी।
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