Kamdhenu Yojana MP: 25 लाख रुपये में 50% तक सब्सिडी सरकार से मिलेगी, जल्दी करें ऐसा मौका फिर कभी नहीं

Kamdhenu Yojana MP : मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। ऐसे ही एक खास योजना का नाम है कामधेनु योजना (Kamdhenu Yojana MP)। इस योजना का मकसद राज्य के पशुपालकों और किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय में इज़ाफा करना है।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कामधेनु योजना क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, कितना लोन मिलेगा और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं।

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क्या है कामधेनु योजना?

कामधेनु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पशुपालन आधारित योजना है। इसके तहत राज्य के किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल की दुधारु गायों और भैंसों को पालने के लिए आसान लोन और सब्सिडी दी जाती है। सरकार चाहती है कि किसान खेती के साथ-साथ डेयरी बिजनेस भी करें ताकि उनकी आमदनी के और रास्ते खुल सकें।

इस योजना के तहत डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए 10 गायों या 20 भैंसों तक के छोटे-बड़े डेयरी फार्म स्थापित किए जा सकते हैं।

लाभ और खास बातें

  1. किसानों को बैंक से आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है।
  2. डेयरी यूनिट बनाने में 25% से लेकर 50% तक सब्सिडी भी मिलती है।
  3. पशु शेड, चारा भंडारण और दूध प्रसंस्करण यूनिट पर भी मदद मिलती है।
  4. किसानों को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने में सहायता मिलती है।
  5. दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ विपणन (Marketing) की भी व्यवस्था होती है।

कौन-कौन पात्र हैं?

कामधेनु योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं –

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • किसान या पशुपालक के पास खुद की जमीन या किराये पर ली गई जमीन होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पहले से पशुपालन का छोटा अनुभव होना चाहिए (वैकल्पिक)।
  • किसान के पास बैंक खाता होना जरूरी है।
  • किसान को बैंक लोन के लिए पात्र माना जाना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • भूमि के कागज या किरायानामा
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • निवास प्रमाण पत्र

कितना लोन और सब्सिडी मिलती है?

कामधेनु योजना के तहत लोन की राशि पशु संख्या और यूनिट के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए:

  • 10 गायों की डेयरी यूनिट के लिए करीब 6 से 8 लाख रुपये तक का खर्च आता है। इसमें से 25% से 50% तक सब्सिडी राज्य सरकार देती है।
  • बड़े डेयरी फार्म के लिए 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।

यह राशि बैंक सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर करते हैं। लोन चुकाने की अवधि भी आसान किस्तों में 5 से 7 साल तक दी जाती है।

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कैसे करें आवेदन?

कामधेनु योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है:

  • सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या पशुपालन विभाग कार्यालय में संपर्क करें।
  • जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन के कागजात, पशु शेड प्लान आदि तैयार रखें।
  • बैंक से संपर्क करके डेयरी यूनिट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराएं।
  • अपना आवेदन पत्र कृषि या पशुपालन अधिकारी को जमा करें।
  • अधिकारी द्वारा आवेदन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच की जाएगी।
  • सब ठीक होने पर बैंक लोन अप्रूव कर देता है और सब्सिडी की राशि भी खाते में आती है।

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Official Website mpdah.gov.in
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FAQs 

Q1: कामधेनु योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
इस योजना में 25% से 50% तक की सब्सिडी सरकार देती है, जो यूनिट के आकार पर निर्भर करती है।

Q2: आवेदन के लिए कहां संपर्क करें?
आप अपने ब्लॉक के पशुपालन या कृषि विभाग के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं।

Q3: लोन कितने समय में मिलता है?
सभी दस्तावेज सही होने पर आम तौर पर 30-60 दिनों में लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

Q4: किन बैंकों से लोन मिलेगा?
SBI, MP Gramin Bank, NABARD से जुड़े अन्य बैंक इस योजना के लिए अधिकृत हैं।

Q5: कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मकसद किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है।

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