Mp Prasuti Sahayata Yojana 2025 Online Apply : मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सहायता योजना है, जो असंगठित क्षेत्र की गर्भवती श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है। Mp Prasuti Sahayata Yojana के माध्यम से प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 16000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2025 का शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है, जो गर्भावस्था के कठिन समय में उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करती है। अगर आप या आपके जानने वाले इस श्रेणी में आते हैं, तो समय पर आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 क्या है?
MP प्रसूति सहायता योजना” माने ऐसी सरकारी योजना है, जो गर्भवती मजदूर महिलाओं को ₹16,000 रुपये की मदद देती है।जो महिलाएं खेतों, ईंट-भट्ठों, मजदूरी में काम करती हैं, और गर्भवती हो जाती हैं, तो वह काम नहीं कर पातीं, जिससे रोज़ी-रोटी का संकट आ जाता है, ऐसे समय में सरकार उनको पैसे देकर मदद करती है, ताकि वो और उनके बच्चे स्वस्थ रहें।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के तहत क्या-क्या फायदा मिलेगा?
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं को कुल ₹16,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है।
- पहले चरण में ₹3,000 रुपये मिलते हैं,
- फिर ₹1,000 रुपये चिकित्सा खर्च के लिए दिए जाते हैं,
- और बाकी ₹12,000 रुपये प्रसव के बाद दिए जाते हैं।
- गर्भवती महिलाओं को टीकों का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया जाता है।
- महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 3 से 4 नियमित स्वास्थ्य जांचें करवाई जाती हैं।
इस तरह महिला को कुल ₹16,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा, महिला के पति को भी 15 दिन की छुट्टी (पैतृक अवकाश) मिलती है, ताकि वह पत्नी और बच्चे की देखभाल कर सके।
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 का फायदा कौन ले सकता है?
- आवेदक महिलाओं को मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- गरीब मजदूर परिवार से हो (संबल कार्ड या BPL कार्ड जरूरी)।
- महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा हो।
- कोई सरकारी नौकरी वाला परिवार में न हो।
- महिला का मजदूर पंजीयन (Labour Registration) हो।
- अभी तक लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ (दो बच्चों) के लिए फायदा ले सकते हैं।
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MP प्रसूति सहायता योजना 2025 के लिए जरूरी कागज़ात
- आधार कार्ड
- संबल कार्ड या बीपीएल कार्ड
- प्रेगनेंसी का कागज़ (अस्पताल से)
- बैंक खाता (आधार से जुड़ा)
- फोटो, मोबाइल नंबर
- प्रसव (डिलीवरी) से जुड़े दस्तावेज़
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 में आवेदन कैसे करें (गांव में)?
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा।
- वहां से फॉर्म लो और भरो।
- ज़रूरी कागज़ साथ में लगाओ।
- जमा करके मातृत्व कार्ड बनवाओ।
- सरकारी ऑफिस वाले खुद जांच करके बैंक खाते में पैसा भेज देंगे।
निष्कर्ष
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब और असंगठित क्षेत्र की गर्भवती मजदूर महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बहुत ही उपयोगी और सहायक योजना है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: MP प्रसूति सहायता योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें गर्भवती मजदूर महिलाओं को ₹16,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: 18 वर्ष से ऊपर की ऐसी महिलाएं जो मध्यप्रदेश की निवासी हैं, असंगठित मजदूर हैं, और जिनके पास संबल कार्ड या BPL राशन कार्ड है।
प्रश्न 3: पति को क्या लाभ मिलता है?
उत्तर: महिला के पति को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (छुट्टी) मिलता है।
प्रश्न 4: योजना का लाभ कितनी बार मिल सकता है?
उत्तर: यह लाभ अधिकतम दो प्रसव (बच्चों) तक दिया जाता है।
प्रश्न 5: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी या परिवार कल्याण विभाग में जाकर ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न 6: कितनी राशि मिलती है और कैसे?
उत्तर: कुल ₹16,000 मिलते हैं – ₹3,000 पहले, ₹1,000 चिकित्सा खर्च के लिए, और ₹12,000 प्रसव के बाद।