Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana : पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 (Pandit Deendayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है। दीन दयाल उपाध्याय Antyodyay 2025 का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाती है। दीन दयाल उपाध्याय योजना 2025 Apply के तहत, योग्य परिवारों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। Dayalu Yojana Haryana apply Online 2025 उन परिवारों की मदद करती है, जो किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से मुश्किल में पड़ जाते हैं, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
अगर आप भी हरियाणा राज्य के नागरिक हैं, तो आप दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2025 में ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद, आप आसानी से Dayalu Yojana Haryana Apply Online के तहत आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ें –
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2025 @dapsy.finhry.gov.in – Overview
योजना का नाम |
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2025
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योजना का शुरुआत | हरियाणा सरकार |
योजना के लाभार्थी | सभी नागरिक |
योजना का लाभ | ₹10,0000 से 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | dapsy.finhry.gov.in |
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2025: 5 लाख रुपए का फायदा सभी नागरिकों को @dapsy.finhry.gov.in
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana (पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2025 का क्या उद्देश्य है?)
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana / हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ की घोषणा की है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना Haryana के तहत, 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक आयु वाले, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनके परिवारों को मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सहायता राशि व्यक्ति की आयु और स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। Pandit Deendayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana 2025 के अंतर्गत मृत्यु व्यक्ति के परिवार को ₹100000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
What are the benefits of Deen Dayal Antyodaya Yojana 2025? (पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2025 का लाभ क्या-क्या है?)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025 के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तालिका दी जा रही है –
आयु वर्ग | वित्तीय सहायता राशि |
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6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक | ₹1 लाख |
12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक | ₹2 लाख |
18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक | ₹3 लाख |
25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक | ₹5 लाख |
45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक | ₹3 लाख |
यह राशि व्यक्ति की आयु और स्थिति के आधार पर प्रदान की जाती है।
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2025 last date
Who is eligible for Deen Dayal Antyodaya Yojana? (दीन दयाल अंत्योदय योजना 2025 के लिए कौन पात्र है?)
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2025 के तहत पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं –
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- पात्र परिवारों का चयन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।
- 5 से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
What documents are required for Dayalu Yojana? (दीनदयाल उपाध्यक्ष अंत्योदय योजना के लिए आवश्यक कागजात क्या-क्या होंगे?)
Pandit Dindayal Yojana 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़ चाहिए –
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेज़ों के साथ आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana Online Apply (दीन दयाल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?)
(FAQs) Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana
1 . क्या यह योजना निःशुल्क है?
- हां, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है।
2 . कौन आवेदन कर सकता है?
- हरियाणा के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनके सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता हुई है।
3 . आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, “Apply Scheme” पर क्लिक करें, जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
4 . आवेदन में कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु/दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
5 . आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
- अंतिम तिथि वेबसाइट पर उपलब्ध है, कृपया समय पर आवेदन करें।